Excise policy approved in Chandigarh
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Excise Policy: चंडीगढ़ में एक्साइज पॉलिसी को मंजूरी, अपराध में लिप्त किसी शख्स को नहीं दिया जायेगा लाइसेंस,अन्य भी कई लिए फ़ेसले

Excise policy approved in Chandigarh

Excise policy approved in Chandigarh

Excise policy approved in Chandigarh- चण्डीगढ़। चंडीगढ़ में एक्साइज पॉलिसी को मंजूरी  दे दी गई है ।अब अपराध में लिप्त किसी शख्स को नहीं दिया जायेगा लाइसेंस इसके अलावा अन्य भी कई फ़ेसले लिए गए है।चंडीगढ़ प्रशासन ने 2024*25 की एक्साइज पॉलिसी में पारदर्शिता का ध्यान रखते हुए   ठेके ई टेंडरिंग के जरिए होंगे अलॉट। 26 फरवरी से ठेकों की ई ऑक्शन। इंडियन मेड फॉरेन लिकर का कोटा घटाया। इंपोर्टेड फॉरेन लिकर का कोटा थोड़ा डिमांड के मुताबिक बढ़ाया।

ठेकों की ऑक्शन में हिस्सा लेने के लिए फीस 3.5 लाख से की गई 2 लाख। कुल 84 ठेके किए जायेंगे ऑक्शन। कैंबवाला और खुदा अली शेर में खुलेंगे दो नए ठेके। इंस्टालमेंट में लाइसेंस फीस जमा करने के पेमेंट शेड्यूल में रिलैक्सेशन। एडिशनल कोटा उठाने पर वर्तमान एक्साइज ड्यूटी को किया माफ। सभी लिकर वेंड्स का रिजर्व प्राइस किया कम। मिनिमम रेट का पालन करने पर ठेके को तीन दिन के लिए किया जाएगा बंद।

ऑक्शन की फाइनल राउंड के बाद बचे ठेकों को सिटको चलाएगा। लेबल और ब्रांड रजिस्ट्रेशन के समय को बचाने के लिए ऑनलाइन पहल होगी। बीयर, वाइन और रेडी टू ड्रिंक  अल्कोहलिक ड्रिंक्स पर लाइसेंस फीस और ड्यूटी एक बराबर। Resturant, होटल, बार को दो अतिरिक्त घंटे ऑपरेट करने के लिए देनी होगी अतिरिक्त लाइसेंस फीस। इसे 2 लाख अतिरिक्त की दर से देना होगा। इंपोर्टेड फॉरेन लिकर का न्यूनतम मूल्य सभी लाइसेंस होल्डरों के मुताबिक होगा।

अपराध में लिप्त किसी शख्स को नहीं दिया जायेगा लाइसेंस। शराब की अवैध बिक्री या मूवमेंट को लेकर अपनी जायेगी ज्यादा सख्ती। कई बार नियमों को तोड़ने वाले ठेकेदार का लाइसेंस नहीं होगा रिन्यू। शराब की अवैध बिक्री रोकने को ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम होगा लागू। जो पब, बार या रेस्टुरेंट एक्साइज नियमों या ध्वनि प्रदूषण के नियमों का पालन नहीं करेंगे या पब्लिक न्यूसेंस करेंगे उनका लाइसेंस कैंसल होगा। एक्साइज पॉलिसी विभाग की वेबसाइट पर डाल दी गई है।